पेटेंट क्या है?

पटेंट एक्सव अधिकार है जो कि नए अविष्कार के लिए राज्य प्रदान करता है।
अविष्कार की प्रथम पूर्ण एवम सही घोषणा करने के एवज में राज्य निश्चित अवधि के लिए पेटेंट देते हैं।

राज्य(सरकार) को नए अविष्कार की जानकारी मिल जाती है व पेटेंट धारक को निश्चित अवधि के लिए एक्सव अधिकार |

पेटेंट किस चीज का हो सकता है ?

नया अविष्कार चाहे वो कोई उत्पाद हो या वो कोई नई परिक्रिया हो उसका पटेंट हो सकता है । हर देश मे पेटेंट कराने के मापदण्ड अलग अलग है। जैसे भारत मे सॉफ्टवेयर को पेटेंट नही करसकते।

किसी आविष्कार को पेटेंटयोग्य सामग्री होने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिए

i) यह नवीन होना चाहिए

ii) इसमें आविष्कारी चरण होना चाहिए अथवा यह नॉन-ओबियस होना चाहिए।

iii) उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका औद्योगिक अनुप्रयोग हो सके।

iv) यह पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।

पेटेन्ट मिलने के बाद पेटेन्ट करानेवाले को ओर क्या करना होता है?

पेटेन्ट मिलने के बाद हर पेटेन्ट करानेवाले को प्रत्येक वर्ष अनुसूची में निर्धारित नवीकरण शुल्क अदा करके पेटेन्ट कायम रखना होता है। पहले दो वर्ष तक कोई नवीकरण शुल्क नहीं होता। नवीकरण शुल्क तीसरे वर्ष और उसके पश्चात् देय होता है। नवीकरण शुल्क अदा नहीं करने पर पेटेन्ट स्थगित हो जाएगा।

किसी आविष्कार का पेटेंट हुआ या नहीं कैसे जाने ?

आविष्कार पेटेन्टे है या नहीं यह जानकारी पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर भारतीय पेटेन्ट डाटा बेस में उपलभ्ध रहती है।

यह जानकारी पेटेन्ट कार्यालय द्वारा हर सप्ताह जारी जर्नल में अथवा पेटेन्ट कार्यालय के सर्च व रिफरेन्स रूम में रखे दस्तावेजों को देख कर भी पता लगाई जा सकती है।

आविष्कार किसी देश मे पेटेन्टे है या नहीं इसकी जानकारी हमारी कंपनी भी उपलभ्ध कराती है जिसका ।

क्या पेटेन्ट कार्यालय पेटेंटेड उत्पाद के ग्राहक ढूंढने में मदद करता ह क्याै ?

पेटेन्ट कार्यालय पेटेंटेड उत्पाद के ग्राहक ढूंढने में कोई मदद नही करता है। पेटेन्ट के वाणिज्यीकरण में पेटेन्ट कार्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। किन्तु पेटेन्ट के संबंध में जानकारी पेटेन्ट कार्यालय के जर्नल में छापी जाती है और पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर भी डाली जाती है, जो पूरी दुनिया में आम आदमी की पहुँच में है। इससे पेटेंट आवेदक को लाइसेन्स के भावी उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने में मदद मिलती है।

पेटेन्ट मिलने से पहले किसी उत्पाद पर “पेटेन्ट लंबित” या “पेटेन्ट आवेदित” या “पेटेंट पेंडिंग”अंकित करना कितना उपयोगी है?

पेटेन्ट के लिए आवेदन जमा करने के बाद किसी उत्पाद पर “पेटेन्ट लंबित” या “पेटेन्ट आवेदित” या “पेटेंट पेंडिंग” अंकित करने का आशय जनता को सूचित करना है कि पेटेन्ट के लिए आवेदन पेटेन्ट कार्यालय में लंबित है। किन्तु इन शब्दों का कोई विधिक महत्त्व नहीं है। पेटेन्ट मिलने के बाद ही उसके उल्लंघन को रोकने की कार्रवाई की जा सकती है।