ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

ट्रेडमार्क आवेदन के प्रकाशन उपरांत अगर 4 महीने तक उस आवेदन पर कोई आपत्ति या विरोध दर्ज नही होता है तो टर्डेमार्क कार्यालय द्वारा आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाता है। आजकल ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र ऑनलाइन दिया जाता है।

जब आपको आपके मार्क का प्रमाण पत्र मिल जाये आप उस प्रमाण पत्र को भली भांति जांच और परख लें अगर उस प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि हो उस त्रुटि को ट्रेडमार्क कार्यालय के संज्ञान में लाएं।

ट्रेडमार्क नवीनीकरण

पंजीकृत व्यापारचिन्ह ट्रेडमार्क का नावनिकर्ण

ट्रेडमार्क पंजीकरण की वैधता जिस दिन ट्रेडमार्क पंजीकरण का आवेदन पेश किया गया था उस दिन से 10 वर्ष तक के लिए होता है ।

हर 10 वर्ष उपरांत ट्रेडमार्क को नावनिकर्ण कराना होता है। आप इसका नावनिकर्ण असीमित बार करा सकते है।

ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेशन कहाँ होता है?

भारत(इंडिया) मे ट्रेडमार्क registeration भारत सरकार के बौध्दिक संपदा कार्यालय द्वारा किया जाता है। भारत मे 5 जगह बौद्धिक संपदा कार्यालय स्थित है

1.दिल्ली

2.मुम्बई

3.कोलकत्ता

4.चेन्नई

5.अमदावाद

आवेदक अगर जम्मू कश्मीर ,पंजाब, हरयाणा,उत्तरप्रदेश,हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवम चंडीगढ़ के हैं तो उन्हें नई दिल्ली स्थित ट्रेडमार्क कार्यालय में अपने आवेदन जमा करना होता है।

आवेदक अगर मध्यप्रदेश , महारष्ट्र, या गोआ के हैं तो उन्हें मुम्बई स्थित ट्रेडमार्क कार्यालय में अपने आवेदन जमा करना होता है।

आवेदक अगर अरुणाचल प्रेदेश, आसाम, बिहार,ओड़िसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर,मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम,त्रिपुरा,नागालैंड, अंडमान निकोबार, के हैं तो उन्हें कोलकाता स्थित ट्रेडमार्क कार्यालय में अपने आवेदन जमा करना होता है।

आवेदक अगर गुजरात , राजसथान, दमन दिओ, दादरा नगर हवेली के हैं तो उन्हें अमदाबाद स्थित ट्रेडमार्क कार्यालय में अपने आवेदन जमा करना होता है।

आवेदक अगर आंध्र प्रेदेश, केरला,तमिल नाडू, कर्नाटका, पोंडिचारी या लक्षदीप के रहने वाले तो उन्हें चेन्नई स्थित ट्रेडमार्क कार्यालय में अपने आवेदन जमा करना होता है।