पेटेन्ट एजेन्ट से क्या तातपर्य है

पेटेन्ट एजेन्ट भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति होता है, और पेटेन्ट कार्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसका नाम पेटेन्ट एजेन्ट रजिस्टर में दर्ज़ किया जाता है। वह निम्नलिखित के लिए पात्र होता है—

(a) नियंत्रक के यहाँ प्रैक्टिस करना और

(b)सभी दस्तावेज दैयार करना, समस्त कार्य एवं ऐसे प्रकार्य निष्पादित करना जो पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत कंट्रोलर के यहाँ जारी प्रक्रिया के संबंध में निर्दिष्ट हों।

पेटेन्ट आवेदन के लिए पंजीकृत पेटेन्ट एजेन्ट की सेवाएँ लेना क्या जरूरी है?

नहीं। पेटेन्ट कानून के अंतर्गत पेटेन्ट के लिए आवेदन करने के लिए किसी पंजीकृत पेटेन्ट एजेन्ट की सेवाएँ लेना जरूरी नहीं है। आवेदक अपने-आप या पेटेन्ट एजेन्ट के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए स्वतंत्र है। किन्तु यदि कोई आवेदक भारत का नागरिक न हो तो उसे या तो पंजीकृत एजेन्ट के माध्यम से आवेदन जमा करना होता है या उसे तामील के लिए भारत का कोई पता देना होता है।

पेटेन्ट कार्यालय पेटेन्ट की खोज करने अथवा पेटेन्ट आवेदन तैयार करने में आवेदक की क्या मदद करता है?

नहीँ। पेटेन्ट कार्यालय पेटेन्ट की खोज करने अथवा पेटेन्ट आवेदन तैयार करने में आवेदक की कोई मदद नही करता है

आवेदक आवेदन तैयार करने के लिए पेटेंट एजेंट की मदद ले सकता है या आवेदक पटेंट आवेदन जमा करने की विधि पेटेंट आफिस की वेबसाइट से देख सकता है।

पेटेन्ट कार्यालय पेटेन्ट एजेन्ट के चयन के लिए कोई संस्तुति नहीं करता। किन्तु आवेदक को स्वतंत्रता रहती है कि वह कार्यालय द्वारा तैयार की गई पेटेन्ट एजेंटों की सूची में से कोई भी पेटेन्ट एजेन्ट नियुक्त कर ले। यह सूची पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

पेटेन्ट एजेन्टों द्वारा अपनी सेवाओं के लिए वसूले गए शुल्क का पता क्या पेटेन्ट कार्यालय को होता है?

नहीं। यह आवेदक और पेटेन्ट एजेन्ट के बीच का मामला है। पेटेन्ट एजेन्ट जो शुल्क लेता है उसका पता पेटेन्ट कार्यालय को नहीं होता है।.