पेटेन्ट आवेदन के लिए पंजीकृत पेटेन्ट एजेन्ट की सेवाएँ लेना क्या जरूरी है?

नहीं। पेटेन्ट कानून के अंतर्गत पेटेन्ट के लिए आवेदन करने के लिए किसी पंजीकृत पेटेन्ट एजेन्ट की सेवाएँ लेना जरूरी नहीं है। आवेदक अपने-आप या पेटेन्ट एजेन्ट के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए स्वतंत्र है। किन्तु यदि कोई आवेदक भारत का नागरिक न हो तो उसे या तो पंजीकृत एजेन्ट के माध्यम से आवेदन जमा करना होता है या उसे तामील के लिए भारत का कोई पता देना होता है।

पेटेन्ट एजेन्टों द्वारा अपनी सेवाओं के लिए वसूले गए शुल्क का पता क्या पेटेन्ट कार्यालय को होता है?

नहीं। यह आवेदक और पेटेन्ट एजेन्ट के बीच का मामला है। पेटेन्ट एजेन्ट जो शुल्क लेता है उसका पता पेटेन्ट कार्यालय को नहीं होता है।.

पेटेंट किस चीज का हो सकता है ?

नया अविष्कार चाहे वो कोई उत्पाद हो या वो कोई नई परिक्रिया हो उसका पटेंट हो सकता है । हर देश मे पेटेंट कराने के मापदण्ड अलग अलग है। जैसे भारत मे सॉफ्टवेयर को पेटेंट नही करसकते।

किसी आविष्कार को पेटेंटयोग्य सामग्री होने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिए

i) यह नवीन होना चाहिए

ii) इसमें आविष्कारी चरण होना चाहिए अथवा यह नॉन-ओबियस होना चाहिए।

iii) उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका औद्योगिक अनुप्रयोग हो सके।

iv) यह पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।