क्या भारत के बाहर या विदेश में पेटेन्ट के लिए आवेदन जमा करने के लिए पेटेन्ट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है?

व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में पेटेन्ट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित हैः

क)आवेदन अनिवासी भारतीय हो और आविष्कार भारत में हुआ हो,

ख) आवेदक विदेश में पेटेंट-आवेदन जमा करने से पहले भारत में आवेदन करना नहीं चाहता हो,

ग) यदि आवेदक भारतीय नागरिक हो तो पेटेन्ट का आवेदन भारत में जमा कर दिया गया हो और उस तारीख से छह महीने का समय अभी व्यतीत न हुआ हो, तथा

घ) आविष्कार परमाणु ऊर्जा से अथवा रक्षा उद्देश्य से संबंधित हो।