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पेटेंट स्थगन के बाद पेटेन्ट को रिस्टोर कब किया जा सकता है?

पेटेन्ट के स्थगन के 18 महीने के भीतर उसके रिस्टोरेशन के लिए अनुरोध किया जा सकता है। सथा में निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। अनुरोध मिलने के बाद मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सरकारी जर्नल में अधिसूचित किया जाता है।

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क्या पेटेन्ट आवेदक पेटेंट नवीकरण शुल्क एकमुश्त अदा कर सकता है या उसे यह शुल्क हर वर्ष ही देना होगा?

पेटेंट आवेदक के पास दोनो विकल्प होते है। वो रकम एक मुश्त भी जमा कर सकता है यवः हर साल भी जमा कर सकता है

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पेटेन्ट मिलने के बाद पेटेन्ट करानेवाले को ओर क्या करना होता है?

पेटेन्ट मिलने के बाद हर पेटेन्ट करानेवाले को प्रत्येक वर्ष अनुसूची में निर्धारित नवीकरण शुल्क अदा करके पेटेन्ट कायम रखना होता है। पहले दो वर्ष तक कोई नवीकरण शुल्क नहीं होता। नवीकरण शुल्क तीसरे वर्ष और उसके पश्चात् देय होता है। नवीकरण शुल्क अदा नहीं…

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पेटेन्ट आवेदन करने के लिए व्यक्तियों अथवा कंपनियों या संस्था द्वारा अदा किए जानेवाले शुल्क की राशि में क्या कोई अंतर है?

हां पेटेन्ट आवेदन करने के लिए व्यक्तियों अथवा विधिक सत्ताओं द्वारा अदा किए जानेवाले शुल्क की राशि में अंतर है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम से patent@siddhast.com पर संपर्क करें

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पेटेन्ट कितने वर्ष तक के लिए मान्य होता है?

भारत में हर पेटेन्ट , पेटेन्ट आवेदन जमा करने की तारीख से 20 वर्ष तक के लिए मान्य होता है, चाहे वह अनन्तिम रूप से जमा किया गया हो या पूरे ब्यौरों के साथ। किन्तु पीसीटी के अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के मामले में…