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क्या भारत के बाहर या विदेश में पेटेन्ट के लिए आवेदन जमा करने के लिए पेटेन्ट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है?

व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में पेटेन्ट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित हैः क)आवेदन अनिवासी भारतीय हो और आविष्कार भारत में हुआ हो, ख) आवेदक विदेश में पेटेंट-आवेदन जमा करने से पहले भारत में आवेदन करना नहीं चाहता हो, ग) यदि आवेदक भारतीय नागरिक हो…

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पेटेंट आवेदक को पेटेंट कार्यालय की पूर्व अनुमति किन परिस्थितियों में लेना आवश्यक है?

आवेदक को निम्नलिखित परिस्थितियों में पेटेन्ट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित हैः क)आवेदन अनिवासी भारतीय हो और आविष्कार भारत में हुआ हो, ख) आवेदक विदेश में पेटेंट-आवेदन जमा करने से पहले भारत में आवेदन करना नहीं चाहता हो, ग) यदि आवेदक भारतीय नागरिक हो…

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पेटेंट स्थगन के बाद पेटेन्ट को रिस्टोर कब किया जा सकता है?

पेटेन्ट के स्थगन के 18 महीने के भीतर उसके रिस्टोरेशन के लिए अनुरोध किया जा सकता है। सथा में निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। अनुरोध मिलने के बाद मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सरकारी जर्नल में अधिसूचित किया जाता है।

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क्या पेटेन्ट आवेदक पेटेंट नवीकरण शुल्क एकमुश्त अदा कर सकता है या उसे यह शुल्क हर वर्ष ही देना होगा?

पेटेंट आवेदक के पास दोनो विकल्प होते है। वो रकम एक मुश्त भी जमा कर सकता है यवः हर साल भी जमा कर सकता है

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पेटेन्ट मिलने के बाद पेटेन्ट करानेवाले को ओर क्या करना होता है?

पेटेन्ट मिलने के बाद हर पेटेन्ट करानेवाले को प्रत्येक वर्ष अनुसूची में निर्धारित नवीकरण शुल्क अदा करके पेटेन्ट कायम रखना होता है। पहले दो वर्ष तक कोई नवीकरण शुल्क नहीं होता। नवीकरण शुल्क तीसरे वर्ष और उसके पश्चात् देय होता है। नवीकरण शुल्क अदा नहीं…