faq (37)

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पेटेन्ट मिलने के बाद पेटेन्ट करानेवाले को ओर क्या करना होता है?

पेटेन्ट मिलने के बाद हर पेटेन्ट करानेवाले को प्रत्येक वर्ष अनुसूची में निर्धारित नवीकरण शुल्क अदा करके पेटेन्ट कायम रखना होता है। पहले दो वर्ष तक कोई नवीकरण शुल्क नहीं होता। नवीकरण शुल्क तीसरे वर्ष और उसके पश्चात् देय होता है। नवीकरण शुल्क अदा नहीं…

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पेटेन्ट आवेदन करने के लिए व्यक्तियों अथवा कंपनियों या संस्था द्वारा अदा किए जानेवाले शुल्क की राशि में क्या कोई अंतर है?

हां पेटेन्ट आवेदन करने के लिए व्यक्तियों अथवा विधिक सत्ताओं द्वारा अदा किए जानेवाले शुल्क की राशि में अंतर है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम से patent@siddhast.com पर संपर्क करें

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पेटेन्ट कितने वर्ष तक के लिए मान्य होता है?

भारत में हर पेटेन्ट , पेटेन्ट आवेदन जमा करने की तारीख से 20 वर्ष तक के लिए मान्य होता है, चाहे वह अनन्तिम रूप से जमा किया गया हो या पूरे ब्यौरों के साथ। किन्तु पीसीटी के अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के मामले में…

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किसी आविष्कार का पेटेंट हुआ या नहीं कैसे जाने ?

आविष्कार पेटेन्टे है या नहीं यह जानकारी पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर भारतीय पेटेन्ट डाटा बेस में उपलभ्ध रहती है। यह जानकारी पेटेन्ट कार्यालय द्वारा हर सप्ताह जारी जर्नल में अथवा पेटेन्ट कार्यालय के सर्च व रिफरेन्स रूम में रखे दस्तावेजों को देख कर भी…

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क्या पेटेन्ट कार्यालय पेटेंटेड उत्पाद के ग्राहक ढूंढने में मदद करता ह क्याै ?

पेटेन्ट कार्यालय पेटेंटेड उत्पाद के ग्राहक ढूंढने में कोई मदद नही करता है। पेटेन्ट के वाणिज्यीकरण में पेटेन्ट कार्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। किन्तु पेटेन्ट के संबंध में जानकारी पेटेन्ट कार्यालय के जर्नल में छापी जाती है और पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर भी…